जनता को श्री दरबार साहिब की ओर से चेतावनी: विवादित भूमि न खरीदें

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Deharadun/देहरादून में भूमि पर अवैध कब्जे और अनाधिकृत निर्माण के मामलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला थाना क्लेमेनटाउन क्षेत्र के मोथरोवाला क्षेत्र से जुड़ा है, जहां श्री दरबार साहिब की जमीन पर अवैध कब्जा और निर्माण का प्रयास सामने आया है। इस पर माननीय सिविल न्यायालय (सीनियर डिविजन) ने सख्त रुख अपनाते हुए 4 जुलाई 2025 को विपक्षियों के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी की है।

यह भूमि ग्राम मोथरोवाला स्थित खाता संख्या 843 ख के अंतर्गत आती है, जो क्लेमेनटाउन छावनी परिषद के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। यह संपत्ति श्रीमहंत देवेंद्रदास, चेला ब्रह्मलीन श्रीमहंत इंदिरेश चरणदास, सज्जादा नशीन दरबार श्री गुरु राम राय झंडा साहिब देहरादून की अधिकृत संपत्ति है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नितिन मनारिया नामक व्यक्ति द्वारा उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने और निर्माण कार्य करने का प्रयास किया जा रहा था। जब मामला दरबार साहिब प्रशासन के संज्ञान में आया, तो उन्होंने सभी वैध दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। इस पर विचार करते हुए न्यायालय ने विपक्षियों को किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि अथवा जमीन की खरीद-बिक्री से रोकते हुए निषेधाज्ञा जारी की।

कोर्ट आदेश की प्रति थाना क्लेमेनटाउन को भी सौंप दी गई है, परंतु इसके बावजूद अवैध गतिविधियां जारी रहने की खबरें सामने आई हैं। इतना ही नहीं, विपक्षियों द्वारा विवादित भूमि को 100 वर्गगज के प्लॉट में ₹22 लाख प्रति प्लॉट की दर से बेचने का भ्रामक प्रचार भी किया गया, जो पूरी तरह गैरकानूनी और भ्रामक है।

प्रशासन और श्री दरबार साहिब ने आमजन को चेतावनी दी है कि वे ऐसे किसी भी फर्जी प्रचार में आकर विवादित भूमि को खरीदने का प्रयास न करें। यह भूमि वैधानिक रूप से श्री दरबार साहिब की संपत्ति है, जिस पर न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अधिकार स्वीकारते हुए निषेधाज्ञा दी है।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इस भूमि की खरीद-बिक्री में शामिल पाया जाता है, तो वह स्वयं इसके कानूनी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

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