सील: नियमों को ताक पर बन रही थी बिल्डिंग, विभाग ने की सील

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ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आशुतोष नगर गली नंबर 20 में स्वीकृत मानचित्र के मुताबिक इमारत का निर्माण नहीं होने पर सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई एमडीडीए ने एसडीएम के आदेश पर की है। इमारत की मालकिन को सील के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत दी है। सील के साथ छेड़छाड़ करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

एमडीडीए से मिली जानकारी के मुताबिक नेहरू मार्ग स्थित आशुतोष नगर गली नंबर 20 में मीना रमोला की इमारत निर्माणधीन है। मीना रमोला ने एमडीडीए से जो मानचित्र स्वीकृत कराया है। उसके मुताबिक इमारत में निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। मौके पर जांच की गई तो देखा गया की 30 वर्ग फुट अतिरिक्त क्षेत्रफल में निर्माण कार्य किया गया है। जो स्वीकृत मानचित्र के नियमों की अवेलना है। इस संबंध में मीना रमोला को कई बार नोटिस देकर निर्माण कार्य रोकने के लिए निर्देशित किया गया। लेकिन निर्माण कार्य नहीं रुका। ऐसे में एसडीएम ने मामले में इमारत को सील करने के आदेश पारित किये। आदेशों का पालन करते हुए एमडीडीए की टीम आज मीना रमोला की इमारत पर पहुंची। जहां निर्माण कार्य को रूकवाते हुए इमारत को सील करने की कार्रवाई की गई।

सील के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत मीना रमोला को दी गई है। सील के साथ छेड़छाड़ कर दोबारा निर्माण कार्य शुरू करने पर मीना रमोला को कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। एमडीडीए के अधिकारी ने बताया कि अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मीना रमोला के अलावा विस्थापित कॉलोनी में भी एक इमारत को सील किया गया है। वह इमारत भी बिना मानचित्र पास कराए बनाई जा रही थी।

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