देहरादून में ज़ीरो टॉलरेंस: नियम तोड़े तो मुकदमा तय – DM सविन बंसल

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देहरादून, 03 फरवरी 2026 (सूवि)।
शहर की सड़कों और आमजन की सुरक्षा से समझौता करने वालों पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख़्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। रोड कटिंग में अनुमति की शर्तों का खुलेआम उल्लंघन करने पर पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) की अनुमति निरस्त कर दी गई है तथा कार्य को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही संबंधित अधिशासी अभियंता (XEN) एवं ठेकेदार के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
एलआईसी बिल्डिंग के समीप विद्युत केबल को भूमिगत करने के दौरान की गई लापरवाही से आए दिन आमजन के चोटिल होने की शिकायतें मिल रही थीं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके क्रम में उप जिलाधिकारी (न्याय) कुमकुम जोशी के नेतृत्व में गठित क्यूआरटी टीम द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें भारी अनियमितताएं पाई गईं।
निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि रोड कटिंग कार्य निर्धारित समय, शर्तों और सुरक्षा मानकों के विपरीत किया जा रहा था। इससे न केवल यातायात बाधित हुआ, बल्कि नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने मौके पर कार्य पूर्ण रूप से बंद कराते हुए मशीनरी जब्त की और अनुमति निरस्त कर दी।
उल्लेखनीय है कि पिटकुल द्वारा 135 केवी आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 केवी माजरा-लालतप्पड़ लाइन को भूमिगत केबल के माध्यम से बिछाने हेतु कुल 1996 मीटर रोड कटिंग (5 रोड क्रॉसिंग सहित) की अनुमति मांगी गई थी। परियोजना समन्वय समिति के निर्णय के क्रम में 16 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक, रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सशर्त अनुमति दी गई थी, जिसे संबंधित एजेंसी ने ताक पर रख दिया।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी प्रभावित स्थलों पर तत्काल भरान कर सड़क को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए। आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित अधिकारियों, ठेकेदारों एवं एजेंसी के विरुद्ध और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि
“शहर की सड़कें, यातायात व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। नियम तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।”

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