औद्योगिक भूमि आवंटन और जनजाति कल्याण विभाग में ढांचा पुनर्गठन का निर्णय

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को उनके संपूर्ण सेवाकाल में एक बार जनपद परिवर्तन की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए यह शर्त रखी गई है कि कर्मचारियों ने अपने मूल संवर्ग में कम से कम 5 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरी की हो।
कैबिनेट ने भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल और तेज़ करने का भी निर्णय लिया। इससे जनहित परियोजनाओं में समय और लागत दोनों की बचत होगी और मुकदमेबाजी में कमी आएगी।
औद्योगिक विकास के क्षेत्र में ऊधमसिंहनगर के प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि को औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए सिडकुल को हस्तांतरित किया जाएगा। भूमि आवंटन के तीन वर्षों के भीतर उपयोग अनिवार्य होगा। इसके अलावा, औद्योगिक विकास विभाग और राजस्व विभाग की सहमति से पट्टे पर आवंटित भूमि को समान प्रयोजन के लिए उप पट्टा देने की अनुमति भी दी गई है।
जनजाति कल्याण विभाग में देहरादून, चमोली, ऊधमसिंहनगर और पिथौरागढ़ जिलों में विभागीय पदों की आवश्यकता के अनुसार ढांचा पुनर्गठित करने और नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
राज्य में औद्योगिक इकाइयों, रेजीडेंशियल अपार्टमेंट/ग्रुप हाउसिंग, होटल, वॉटर पार्क आदि के लिए जल मूल्य/प्रभार की नई दरें लागू की जाएंगी। इसके साथ ही वाणिज्यक, औद्योगिक और रेजीडेंशियल इकाइयों के लिए पंजीकरण शुल्क 5,000 रुपये निर्धारित किया गया है।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को शिक्षा हब बनाने की दिशा में देहरादून में जी.आर.डी. उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के निजी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना की अनुमति दी गई।
साथ ही, उत्तरकाशी स्थित चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी और चमोली स्थित गौचर हवाई पट्टी को नागरिक और सैन्य संचालन के लिए रक्षा मंत्रालय को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) लीज पर हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
राज्य में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखण्ड हरित हाइड्रोजन नीति, 2026 लागू करने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी।

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