भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखा दुकान लगाने पर रोक, डीएम बोले — सुरक्षा से कोई समझौता नहीं

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देहरादून। दीपावली पर्व पर इस बार जिला प्रशासन ने पटाखा बिक्री के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के सभी सार्वजनिक रास्तों, सड़कों और आंतरिक मार्गों पर पटाखा बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

अगले वर्ष से केवल चिन्हित खुले मैदानों में ही अस्थायी पटाखा दुकान के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इस निर्णय पर उपस्थित सभी व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी सहमति जताई।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से प्रशासन की व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। उन्होंने पुलिस, फायर और प्रशासनिक अधिकारियों को नियमों के अनुसार लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए।

शहर में पल्टन बाजार, घंटाघर, धामावाला बाजार, बाबूगंज, मोतीबाजार, झंडा मोहल्ला, रामलीला बाजार, बैंड बाजार, आनंद चौक, लक्ष्मण चौक, डिस्पेंसरी रोड, चकराता रोड और करनपुर मुख्य बाजार सहित सभी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पटाखा दुकानें लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। जहां फायर ब्रिगेड के वाहन नहीं पहुंच सकते, वहां भी पटाखा दुकानें नहीं लगाई जा सकेंगी। फुटपाथ या सड़क पर पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन 13 अक्टूबर तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक को आधार कार्ड, दुकान स्वामी की फोटो, पुलिस और फायर की एनओसी, दुकान का बिजली बिल, रजिस्ट्री या नगर निगम टैक्स रसीद देना अनिवार्य होगा। सभी सुरक्षा मानक पूरे करने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा।

दीपावली के लिए पटाखा बिक्री की अनुमति केवल 17 से 21 अक्टूबर तक दी जाएगी। पटाखा गोदाम से फुटकर बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

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