प्रशासन की सख्ती: रेडक्रास विवाद एसडीएम न्यायालय पहुंचा, सम्पत्ति प्रशासनिक कब्जे में

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देहरादून। भारतीय रेडक्रॉस समिति, राज्य शाखा देहरादून के कार्यालय को लेकर उत्पन्न गंभीर विवाद को देखते हुए जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कड़ा कदम उठाया है। अध्यक्ष व महासचिव पद तथा कार्यालय के कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच चल रहे विवाद के चलते मामला उप जिलाधिकारी (सदर) मजिस्ट्रेट न्यायालय तक पहुँच गया है।
प्रशासन ने दोनों पक्षों को बीएनएसएस की धारा 164(1) के अंतर्गत नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि वे 30 दिसंबर 2025 को प्रातः 11 बजे न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर देहरादून में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपने-अपने दावे एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें।
प्राप्त पुलिस रिपोर्ट के अनुसार थाना रायपुर क्षेत्रान्तर्गत डाण्डा लखौण्ड स्थित भारतीय रेडक्रॉस समिति, राज्य शाखा के कार्यालय पर कब्जा एवं स्वामित्व को लेकर दो पक्ष—
प्रथम पक्ष: डॉ. नरेश चौधरी एवं बी.एम. मिश्रा
द्वितीय पक्ष: ओंकार बहुगुणा एवं हरीश चन्द्र शर्मा
खुद को अध्यक्ष/महासचिव बताते हुए कार्यालय संचालन पर दावा कर रहे हैं।
उप निरीक्षक द्वारा की गई मौके की जांच में यह तथ्य सामने आया कि किसी भी पक्ष द्वारा कार्यालय या सम्पत्ति के वास्तविक स्वामित्व अथवा कब्जे से संबंधित ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। पुलिस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि विवाद का मूल कारण कब्जा है और इससे कानून-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी हुई है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 165 के अंतर्गत विवादित कार्यालय को न्यायिक निर्णय तक राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई सम्पत्ति की सुपुर्दगी थानाध्यक्ष, रायपुर को सौंपी गई है।
प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूर्णतः एहतियातन की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके और शांति व्यवस्था बनी रहे। न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के परीक्षण के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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