ऋषिकेश में एमडीडीए की निर्णायक कार्रवाई, बंशीधर तिवारी बोले—नियमों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

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देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए ऋषिकेश क्षेत्र में तीन अनधिकृत निर्माण सील कर दिए। गुमानीवाला, गंगा किनारे गली नंबर-1 और वीरपुर खुर्द में बिना स्वीकृत मानचित्र एवं आवश्यक अनुमति के किए जा रहे निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण ने कार्रवाई की।

गुमानीवाला में चीमा राम द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए बिना स्वीकृत मानचित्र टिन शेड का निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण ने संबंधित के खिलाफ उत्तराखंड नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत वाद दायर कर निर्माण सील कर दिया। गंगा किनारे गली नंबर-1 में राम यादव द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति किए जा रहे निर्माण तथा वीरपुर खुर्द गली नंबर-4 में सीमा जेन्टल कॉलेज के निकट संदीप गोस्वामी आदि द्वारा बिना आवश्यक अनुमति किए जा रहे निर्माण पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र अथवा आवश्यक अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुनियोजित विकास के लिए भवन निर्माण के निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सीलिंग समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण की लगातार निगरानी की जा रही है। निर्माणकर्ताओं को भवन निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कराने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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