संदेश:उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का स्पष्ट संदेश, नियमों से खिलवाड़ करने वाले अवैध निर्माणों पर होगी कार्रवाई

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में सुनियोजित शहरी विकास और निर्माण संबंधी नियमों के अनुपालन पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने राजधानी के कावली क्षेत्र स्थित इंजीनियर्स एन्कलेव में बिना स्वीकृत मानचित्र के व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किए जा रहे निर्माण को सील कर दिया। पुलिस बल की मौजूदगी में की गई इस कार्रवाई से प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

–बिना नक्शा स्वीकृति हो रहा था निर्माण

MDDA के अनुसार, अनिल सक्सेना एवं अन्य की ओर से मिलन विहार के सामने, इंजीनियर्स एन्कलेव, कावली क्षेत्र में व्यावसायिक उपयोग के लिए टिन शेड और कमरों का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से आवश्यक मानचित्र स्वीकृत नहीं होने के कारण मामले का संज्ञान लिया गया और संबंधित पक्ष के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई।

प्राधिकरण ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की सुसंगत धाराओं के तहत संबंधित पक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही, मौके पर चल रहे निर्माण कार्य को रोकने के निर्देश दिए गए और मामले में वाद योजित कर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।

–सुनवाई में नहीं मिले संतोषजनक दस्तावेज

प्राधिकरण ने मामले की सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर 2026 की तिथि निर्धारित की थी। MDDA के मुताबिक, सुनवाई के दौरान संबंधित पक्ष व्यावसायिक निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृति से जुड़े अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। उसका जवाब भी प्राधिकरण को संतोषजनक नहीं लगा।

इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई करते हुए मौके पर किए गए निर्माण को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल मौजूद रहा, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और प्राधिकरण की कार्रवाई सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

–उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का स्पष्ट संदेश

MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। इसके लिए अवैध प्लाटिंग और बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे निर्माणों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि भवन निर्माण अथवा व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्माण शुरू करने से पहले प्राधिकरण से आवश्यक मानचित्र स्वीकृत कराएं। नियमों का उल्लंघन कर किए जाने वाले निर्माणों को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

—सचिव मोहन सिंह बर्निया ने दी कार्रवाई की जानकारी

MDDA के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि अवैध निर्माण के मामलों में संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। इंजीनियर्स एन्कलेव के मामले में सुनवाई के दौरान आवश्यक स्वीकृति से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए और जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई।

–अवैध निर्माणों पर निगरानी जारी

MDDA की ओर से देहरादून और मसूरी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग, बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण तथा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माणों पर निगरानी रखी जा रही है। प्राधिकरण का कहना है कि निर्माण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने और नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का आवासीय या व्यावसायिक निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर लें, ताकि नियमों के उल्लंघन के कारण कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

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